भाजपा विधायक राजेश चौधरी को धमकी देने के आरोप में शहर के पुलिस थाने में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने बताया कि रवींद्र जाटव, आजाद अंसारी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 351 (4) (अज्ञात संचार द्वारा आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।मथुरा की मांट सीट से विधायक चौधरी ने आरोप लगाया कि किसी ने 25 अगस्त की रात उन्हें फोन किया और उन्हें तथा उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।
विधायक ने कहा कि किसी ने उन्हें 30 अगस्त को फोन किया और उन्हें अपमानजनक और जातिवादी गालियों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी और कहा, "आप टीवी पर बहुत सारे बयान देते हैं। हम आपको देखेंगे। हमारे नेता ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है।
