प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन उन्होंने इस जमानत को लेने से इंकार कर दिया। उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। उनका आमरण अनशन जेल में भी जारी रहेगा।बता दें कि सिविल कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल जमानत दी थी, जिसमें प्रशांत किशोर के धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। प्रशांत किशोर कंडीशनल बेल लेने से इनकार कर रहे थे लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश हो रही थी।
कब हुए थे गिरफ्तार?
पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गांधी मैदान में उस जगह को खाली कराया था, जहां जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
जन सुराज ने प्रेस रिलीज कर बताया था कि पुलिस जबरन प्रशांत किशोर को उठा कर अस्पताल ले गई। आरोप ये भी लगा था कि पुलिस ने प्रशांत को थप्पड़ भी मारा। वहीं एक समर्थक का दावा था कि प्रशांत किशोर का चश्मा भी फेंक दिया गया। इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे।