सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने कुमार को मामले में सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ होने तक मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में अपना पद फिर से शुरू करने या मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से रोक दिया।अदालत ने बिभव कुमार को मामले के खिलाफ तब तक बोलने से रोक दिया जब तक कि कमजोर गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह इस प्रक्रिया को 3 सप्ताह में पूरा करे और कुमार को कोई भी आधिकारिक पद लेने से रोक दिया।
राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कुमार को केजरीवाल के आवास से 18 मई को गिरफ्तार किया था।
मालीवाल ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं तो कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारे, उनके सीने और ====
पर लात मारी और जानबूझकर कमीज खींची।
