उच्चतम न्यायालय ने तालाबों और झीलों के संरक्षण पर उसके आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण के कारण लुप्त हुए जलाशयों को बहाल करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को समिति बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें राजस्व एवं पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों, ताकि शिकायतों की जांच की जा सके और उनका समाधान किया जा सके, विशेषकर बिजनौर जिले में जल निकायों पर अतिक्रमण के मामले में।
