पणजी: 16 जनवरी -बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर 2022 को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले आठ कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था।
पिछले साल एक नवंबर को तावड़कर ने विधायक दिगंबर कामत, एलेक्सी सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीज और राजेश फलदेसाई के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी थी।
