दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को तीन से पांच फरवरी तक मतदान के दिन और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है।
दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा हाल में जारी एक अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है। (CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH)