संविधान से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने के उद्देश्य से कई याचिकाओं के बारे में सोमवार को फैसला सुनाएगा। 


मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाओं की समीक्षा की, जिसके दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि भारत में समाजवाद की अवधारणा को मुख्य रूप से "कल्याणकारी राज्य" के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में समझा जाता है। पीठ ने जोर देकर कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है, और 42 वें संशोधन की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी की थी।


सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वकील बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। 


इससे पहले, पीठ ने दोहराया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आदर्शों की व्याख्या केवल पश्चिमी लेंस के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। 


"समाजवाद का मतलब यह भी हो सकता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और किसी देश की संपत्ति को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। चलो पश्चिमी अर्थ नहीं लेते हैं। इसके कुछ अलग अर्थ भी हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ भी ऐसा ही है.'याचिकाकर्ताओं में से एक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आपातकाल के दौरान 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए दो शब्द मूल प्रस्तावना की तारीख को सहन नहीं कर सकते, जिसे 1949 में बनाया गया था।


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